दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने सोमवार को महिलाओं को रोजगार के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ई-ऑटो परमिट (E-Auto Permits) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को बताया कि पहले चरण में महिला आवेदकों के लिए 1,406 समेत कुल 4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के पात्र लोग दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
एक ट्वीट में गहलोत ने कहा कि ई-ऑटो परमिट दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रभावी कदम है। दिल्ली सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त, विश्वस्तरीय यातयात सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख एक नवंबर है।
परमिट लेने के लिए ये है शर्तें
परिवहन विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का पता, हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार संख्या है, वह ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, आवेदन के समय सार्वजनिक सेवा वाहन बैज की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, सफल आवेदकों को परमिट आवंटन के ड्रा के 45 दिनों के भीतर बैज प्राप्त करना होगा।
परमिट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। दिल्ली सरकार द्वारा पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से पांच प्रतिशत ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान किया जाएगा।
विभाग ने कहा कि सरकार 25-31 अक्टूबर को आईडीटीआर सराय काले खां और लोनी में 'ई-ऑटो मेला' भी आयोजित करेगी, जहां लोग ई-ऑटो मॉडल तलाश सकेंगे, उन्हें चला सकेंगे और ऋण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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