जयपुर : राजस्थान के किसी पुलिस थाने या ऑफिस में अब कोई पूजा स्थल नहीं बन सकेगा(No Temples in Offices & Police Stations)| पुलिस आवास विभाग (Police Housing Department) के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) ए पोन्नूचामी ने आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी ADG, IG, SP और पुलिस कमिश्नर के नाम यह निर्देश जारी किया है। जबकि, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP ने यह आदेश वापस लेने की मांग की।
Rajasthan Police के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Housing) ए पोन्नूचामी के मुताबिक, ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ के नियमों का पालन कराए जाने के बारे में जारी परिपत्र का मकसद थानों में धार्मिक स्थल का निर्माण कराकर अनावश्यक दखल की संभावना को रोकना है।
उन्होंने बताया कि आम लोगों को मिलने वाले न्याय को प्रभावित करने के कतिपय उदाहरण सामने आए थे। इसे ध्यान में रखते हुए 1954 में जारी आदेशों के पालन के लिए परिपत्र जारी किया गया।
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