Wednesday, November 10, 2021

बाहर से आने वाले व्यक्तियों और किरायेदारों की सूचना थाने में देना धारा 144 के तहत आवश्यक

  Anonymous       Wednesday, November 10, 2021

 भोपाल: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश में किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबा या अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर बाहरी व्यक्ति आकर ठहरते हैं, के संचालक उनके परिसर का उपयोग किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं करने देंगे, जब तक निर्धारित फार्म में ठहरने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्टर में दर्ज न कर लें। इसकी जानकारी प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।


15 नवम्बर 2021 को बिरसा मुण्डा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस के भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के लिए भोपाल जिले में स्थित होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबों या अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर बाहरी व्यक्ति आकर रूक सकते है, उनकी नियमित जाँच नितांत आवश्यक होने का उल्लेख करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।

कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किरायें पर नही देंगे जब तक कि वे किरायेदार अथवा पेंइगगेस्ट का विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नही कर देते। कोई भी मकान मालिक अथवा किरायेदार, घरेलू नौकर को तब तक नौकरी पर नहीं रखेंगे, जब तक उनके संबंध में जानकारी उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को नहीं दे देते। पूर्व से ही जो व्यक्ति किरायेदार या नौकर की हैसियत से रह रहे है, उन्हें तब तक आगे की अवधि के लिये नहीं रखें, जब तक उनके सम्बंध में जानकारी थाना प्रभारी को नहीं दे देते। मकान मालिक, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कारीगरों की जानकारी को अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्र के थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

logoblog

Thanks for reading बाहर से आने वाले व्यक्तियों और किरायेदारों की सूचना थाने में देना धारा 144 के तहत आवश्यक

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment