Wednesday, November 17, 2021

पदोन्नति की आड़ में तबादलो से नहीं बच पाएंगे तीन साल से जमे पुलिस अफसर

  Anonymous       Wednesday, November 17, 2021

 भोपाल: प्रदेश में होंने वाले त्रिस्तरीय और नगरीय निकायों के चुनावों में पदोन्नति के बाद उसी जिले में पदस्थ किए गए अफ सर नवीन पद के कार्यकाल के आधार पर तीन साल के क्राइटएरिया में तबादले से नही बच सकेंगे।

चुनाव आयोग ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि ऐसे अफसरों के पूर्व के पद और नवीन पद दोनो के कार्यकाल को जोड़कर तीन साल की पदस्थापना की गणना की जाए। कोई भी अफसर नए पद के कार्यकाल के आधार पर तबादलों से बचे ना यह सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश में होंने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकायों के चुनावों में आयोग के पत्र के बाद पिछले चार साल के कार्यकाल में तीन साल से एक ही स्थान पर जमे पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर मचे हड़कंप के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था।


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिन अधिकारियोें को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाना प्रस्तावित है। उनमें जिलों के प्रभार में वरिष्ठतम अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी,ए एसपी,एसडीओपी, सीएसपी,टीआई, एस आई के लिए यह निर्देश लागू होंगे। ऐसे अधिकारी जो अगले छह माह के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे है तथा आयोग के निर्देशों की सीमा के अंतर्गत आ रहे हो तो उन्हें इन निर्देशों से पृथक रखा जाए।

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