Tuesday, December 21, 2021

वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर जताई आपत्ति, हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

  Anonymous       Tuesday, December 21, 2021

 केरल:  केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट (Covid-19 Vaccination Certificate) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। मंगलवार को दिए फैसले में याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के नहीं है। इस तरह की याचिका की एक नागरिक से उम्मीद नहीं थी।

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन (Justice PV Kunhikrishnan) की पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता, पीटर मयालपरंभिल (Peter Myalparambhil) जुर्माना देने में विफल रहता है, तब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण वसूली की कार्यवाही कर सकता है। कोर्ट ने कहा, मयालपरंबिल ने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है। यह जुर्माना उन लोगों के लिए एक संदेश है, जो तुच्छ दलील के साथ आते हैं।

जस्टिस पीवी ने कहा कि मुझे संदेह है कि याचिकाकर्ता का राजनीतिक एजेंडा भी है। यह एक पब्लिसिटी और ओरिएंटेड पिटीशन है। इस लिए यह एक भारी कीमत के साथ खारिज करने लायक एक उपयुक्त मामला है। अदालत ने कहा, 'जब हजारों अपीलें, जमानत याचिकाएं और मुकदमे लंबित है। तब ऐसी याचिकाएं वक्त बर्बाद करती हैं।' इससे पहले कोर्ट ने याचिका वापस लेने के लिए मयालपरमभिल को समय दिया था, लेकिन उन्होंने सुनवाई जारी रखने पर जोर दिया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पहले कहा कि वह (नरेंद्र मोदी) हमारे प्रधानमंत्री हैं। किसी अन्य देश के पीएम नहीं है। वह जनादेश से सत्ता में आए। केवल इसलिए कि आपके राजनीतिक मतभेद हैं, आप इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। 100 करोड़ लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं, तो आपको क्यों है?

पीटर मयालपरंभिल ने अक्टूबर में अदालत का रुख किया था। कहा था कि प्रमाणपत्रों पर पीएम मोदी की फोटो का कोई सार नहीं है। उनके वकील अजीत एम जॉय ने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपना निजी स्थान बताया। कहा कि इस पर उनका अधिकार है। जॉय ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के टीकाकरण प्रमाणपत्रों में सरकार के प्रमुखों की तस्वीरें नहीं होती हैं।

वहीं पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा था कि अगर कोई महात्मा गांधी की छवि नोटों से हटाने के लिए याचिका के साथ आता है, तो इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? तब वकील जॉय ने कहा कि गांधी की तस्वीर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार नोटों पर छपी थी। उन्होंने कहा, टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो किसी वैधानिक प्रावधान या नियम के आधार पर नहीं लगाई गई है।

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