सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल कर 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर कर ली है.
प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरि मौत के बाद गिरप्तार आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के 7 दिन की रिमांड मंजूर की है. सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल कर 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी रिमांड 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर कर ली है. बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. तीनों फिलहाल 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.
सीबीआई टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के एस नेगी की ओर से कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी. रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आरोपियों का पक्ष सुना . इसके बाद सीजेएम की अदालत ने सीबीआई द्वारा मांगी गई 10 दिन की कस्टडी रिमांड को नकारते हुए 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया. सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी.

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