डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपेरेशन ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। DICGC ने 21 बैंकों की सूची जारी की, जो बंद हो गई हैं। ऐसे में जिन कस्टमर्स के पैसे डूब गए थे। अब उन्हें तीन महीनें के अंदर 5 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। यह राशि उन बैंकों के डिपॉजिटर्स को मिलेगी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉरेटोरियम पर हैं।
DICGC ने कहा है कि वह सभी समावेशी निर्देशों के अंतर्गत बीमित बैंकों के ग्राहकों के बकाया सेविंग रकम (अधिकतम पांच लाख रुपए तक) पैमेंट करेगा। अब 90 दिन के अंदर 21 बैंकों के कस्टमर्स को क्लेम मिल जाएगा। इन बैंकों की सूची में पीएमसी बैंक भी शामिल है।
केंद्र ने कानून नोटिफाई कर दिया
केंद्र सरकार ने DICGC कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई कर दिया था। इस कानून के तहत आरबीआई की ओर से बैंक के कार्य पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के अंदर ग्राहकों को पांच लाख रुपए तक की जमा राशि मिल सकें। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक सर्कुलर भी जारी किया था।
बैंक वेरिफिकेशन कर जारी करेगी लिस्ट
DICGC ने कहा कि 29 नवंबर 2021 तक बैंक द्वारा किए गए दावों का सत्यापन और निपटान किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक बैंकों को फॉर्म देना होगा। जिसके बाद ही क्लेम का वेरिफिकेशन किया जाएगा और प्रोसेसिंग होगी। DICGC ने कहा, 'बैंक क्लेम करने वाले ग्राहकों की सूची जारी करेगी।' 29 दिसंबर 2021 तक सभी को ब्याज सहित भुगतान मिल जाएगा।

No comments:
Post a Comment