मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आज आखिरकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत मिल ही गई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उन्हेंजमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है.जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था. उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है. NCB कह रही है यह संयोग नहीं है. मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?
गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप (Mumbai Cruise ship) पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे.
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कल बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश अमित देसाई ने कहा था, 'आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में 'उपयोग' के बारे में नहीं कहा गया. उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है.यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है.'देसाई ने कहा, 'इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्स के) से ज्यादा का मामला नहीं है. अमित देसाई ने कहा, हम सब जांच के लिए उपलब्ध है. जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. हमें जमानत दी जानी चाहिए. '
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आर्यन खान की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा था, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए.एक जैसा है. इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए. रोहतगी ने कहा, 'सीआरपीसी के सेक्शन 50 से अधिक महत्वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है. अरेस्ट किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा.'
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