ग्वालियर । उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के उस मामले को सेवा में कमी माना है, जिसमें एक कोविड मरीज के इलाज के पैसे काट लिए थे। फोरम ने कहा कि अस्पताल में जो खर्च हुआ है, वह बीमा में कवर किया जाएगा। बीमा क्लेम से काटे गए पैसे को सात फीसद ब्याज के साथ वापस किया जाए। यह पैसा तीस दिन में दिया जाए।
हरिशंकरपुरम निवासी राकेश शर्मा कोविड-19 की पहली लहर में संक्रमित हो गए थे। वे आरजेएन अपोलो में भर्ती हुए। उन्हें दो बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके पास स्टार हेल्थ अलाइड बीमा कंपनी की पालिसी थी। अस्पताल ने उनके इलाज में जो खर्च बताया था, उसका बीमा कंपनी ने पूरा भुगतान नहीं किया। मास्क, भाप, ड्यूटी डाक्टर सहित अन्य खर्चे के पैसे काट लिए। इसका भुगतान राकेश शर्मा को करना पड़ा। बीमा कंपनी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राकेश शर्मा ने फोरम में आवेदन लगाया।फरियादी बीमा कंपनी का पुराना पालिसी धारक है। बीमा एजेंट ने उन्हें अपनी शर्तों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इलाज के जो पैसे बीमा कंपनी से मांगे थे, उनके लिए दिसंबर 2020 में कंपनी को नोटिस भेजा था, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से फोरम में शिकायत दर्ज कराना पड़ी है। फोरम ने मानसिक पीड़ा दी है, उसके बदले में क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाए। बीमा कंपनी ने भी जवाब दिया कि शिकायतकर्ता को पूरी जानकारी दी गई। कटौती योग्य राशि ही काटी गई। बीमा कंपनी ने सेवा में कोई कमी नहीं की है। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहली बार जो 70 हजार रुपये काटे थे, वह वापस करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बार 47 हजार काटे हैं, वह भी वापस दिए जाएं। यह राशि सात फीसद ब्याज के साथ वापस देनी होगी। फोरम में जो केस लड़ा है, उसके खर्च के दो हजार रुपये अलग से दिए जाएं।
No comments:
Post a Comment