Wednesday, November 27, 2019

विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में 17 दिसम्बर से धारा 144 लागू रहेंगी

  Kolar News       Wednesday, November 27, 2019

विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में 17 दिसम्बर से धारा 144 लागू रहेंगी


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री. तरूण कुमार पिथोड़े ने  विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश  किए है। यह 17 से 23 दिसम्बर  2019 तक  विभिन्न भोपाल नगर के क्षेत्रों में लागू रहेगी।
जारी आदेश अनुसार पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस-प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी। जारी आदेश में कहा गया है  कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में धरना, पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।
यह आदेश उक्त अवधि में सुबह 6 से रात 12 बजे के बीच 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा क्षेत्र में लागू रहेगा। विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा। आदेश कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
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